रांची(RANCHI): जिला पुलिस के द्वारा कुख्यात अपराधी प्रिंस खान गैंग पर नकेल कसने के लिए लगातार कारवाई की जा ही है. इसी क्रम में प्रिंस खान के खास शूटर सचिन यादव को रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है. सचिन यादव टिटोस रेस्त्रां में हुई गोलीबारी में शामिल था. इस वारदात में रेस्त्रां के एक वेटर की गोली लगने की वजह से मौत हो गई थी.
कुख्यात अपराधी है सचिन यादव
रांची पुलिस ने प्रिंस खान गिरोह के कुख्यात अपराधी सचिन यादव को गिरफ्तार कर लिया है. 8 मार्च को टिटोस रेस्त्रां में हुई गोलीबारी में सचिन यादव भी शामिल था. सचिन यादव ने ही प्रतिष्ठान पर फायरिंग की थी, जिसमें मनीष गोप नाम के वेटर की मौत हो गई थी.
रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि पिछले साल 27 दिसंबर को ग्राम लोधमा स्थित टिटोस रेस्त्रां के मालिक राजकुमार गोप, उनके दो साथी पुष्कर महतो और पिंटु कच्छप को संगठित आपराधिक गिरोह प्रिंस खान द्वारा इंटरनेट कॉल के माध्यम से ऑडियो मैसेज भेज कर एक करोड़ रंगदारी की मांग की गई. पैसे नहीं देने पर लगातार धमकियां दी जा रही थी. इसी क्रम में जब रंगदारी का पैसे नहीं मिले तो अपने गिरोह के लड़कों के माध्यम से 8 मार्च 2026 को The Titos Restaurant में फायरिंग करवायी गई थी, जिसमें रेस्त्रां के एक स्टाफ को गोली लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी.
इस मामले का खुलासा करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया. एसआईटी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त अपराधियों में से 04 अपराधियों को गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है. अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा घटना कारित करने वाले प्रमुख शूटर के रुप में सचिन यादव का पहचान की गयी थी. जिसके विरुद्ध लागातर छापमारी करते हुए एसआईटी द्वारा सचिन यादव को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ के क्रम में उसकी निशानदेही पर घटना के समय पहने हुए कपड़ा एवं आर्म्स बरामद किया गया है. बरामद हथियार के सबंध में अलग से एयरपोर्ट थाना कांड सं0-15/26 दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है.
गोली चलाने के लिए मिलना था एक लाख
सिटी एसपी ने बताया कि सचिन यादव को रेस्त्रां पर फायरिंग करने के लिए एक लाख रुपए मिलने वाले थे. लेकिन फायरिंग के बाद भी उसे एक लाख रुपये नहीं मिले.
सचिन का रहा है आपराधिक रिकॉर्ड
सचिन यादव (स्व० पवन यादव, सा० करकेन्द बाजार थाना पुटकी, जिला धनबाद) का आपराधिक इतिहास रहा है. जोगता थाना कांड सं0-45/17 धारा-396 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट, राजगंज थाना कांड सं0-50/17 धारा-395 भा०द०वि०, बैंक मोड़ थाना कांड सं0-158/21 धारा-385/387/34/120बी भा०द०वि०, पुटकी थाना कांड सं0-71/23 धारा-379 भा०द०वि०, पुटकी थाना कांड सं0-70/23 धारा-379 भा०द०वि०, पुटकी थाना कांड सं0-55/23 धारा-385/34 भा०द०वि०, बैंक मोड़ थाना कांड सं0-227/23 धारा-379/414/34 भा०द०वि० और बैंक मोड़ थाना कांड सं0-18/25 धारा-351 (2)/61 (2)/3(5) BNS एवं 25 (1-B)a/26/35 Arms Act & 4/5/6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम शामिल है.
NEWSANP के लिए धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट
