धनबाद(DHANBAD): बलियापुर में धारा 163 लागू, प्रशासन सख्त
रामनवमी जुलूस के दौरान हुई पथराव और तनाव की घटना के बाद धनबाद के बलियापुर क्षेत्र में प्रशासन अलर्ट हो गया है। स्थिति को नियंत्रण में रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी ने क्षेत्र में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार भीखराजपुर चौक, हटिया मोड़, बलियापुर बाजार समेत कई संवेदनशील इलाकों में यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। इसके तहत बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई है।
इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के हथियार, लाठी-डंडा, पत्थर या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
प्रशासन ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को भी आगाह किया है। अधिकारियों का कहना है कि माहौल बिगाड़ने वाली भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
हालांकि आवश्यक सेवाओं, सरकारी कार्यों, शैक्षणिक गतिविधियों और सामान्य आवाजाही को छूट दी गई है, बशर्ते इससे शांति व्यवस्था प्रभावित न हो।
घटना के बाद इलाके में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त जारी है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से दूर रहने और सहयोग करने की अपील की है, ताकि हालात जल्द सामान्य हो सकें।
NEWSANP के लिए राणा प्रताप की रिपोर्ट

