उत्तर प्रदेश(UP): उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर शासन ने बड़ा बदलाव किया है। अब पेंशन के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को मान्य प्रमाण नहीं माना जायेगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव एल. वेंकटेश्वर लू ने बीते 12 मार्च को पत्र जारी कर सभी जिलों को निर्देश दिया है। आदेश के मुताबिक अब आवेदन पत्र के सभी कॉलम भरना अनिवार्य होगा और आयु प्रमाण के रूप में परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या शैक्षिक प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि ही मान्य होगी। दरअसल, साल 2016 के शासनादेश में यह प्रावधान था, जिसे 2018 में संशोधित कर आधार कार्ड की जन्मतिथि को भी मान्य कर दिया गया था। लेकिन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने 31 अक्टूबर 2025 को पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि आधार में दर्ज जन्मतिथि को आधिकारिक आयु प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसके बाद समाज कल्याण विभाग ने नये निर्देश जारी करते हुये सभी जिलों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही BPL कार्डधारकों को सक्षम अधिकारी से जारी आय प्रमाण पत्र भी देना होगा।
NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट

