झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब नियमावली…

झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब नियमावली…

20 फरवरी तक प्रारूप पर आमजन, हितधारक परामर्श एवं आपत्तियाँ करा सकते हैं दर्ज

धनबाद(DHANBAD): “झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली, 2026” के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रस्तावित नियमावली का प्रारूप राजस्व संवर्द्धन, व्यावसायिक सुगमता एवं उपभोक्ताओं के हित को दृष्टिपथ रखते हुए तैयार किया गया है।

आयुक्त उत्पाद, झारखंड, रांची ने प्रस्तावित नियमावली के प्रारूप पर आमजनों एवं सभी हितधारकों का परामर्श एवं आपत्तियां झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 की धारा 89(3) के तहत आमंत्रित की है।

उपरोक्त प्रस्तावित नियमावली के प्रारूप का अवलोकन विभागीय वेबसाइट https://excise.jharkhand.gov.in व https://jelons.jharkhand.gov.in/DraftPolicy.aspx तथा https://jsbcl.jharkhand.gov.in/jsbcl एवं https://jharkhand.gov.in/excise पर भी किया जा सकता है।

सभी अनुज्ञाधारी, चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि तथा अन्य सभी हितधारक प्रस्तावित नियमावली के प्रारूप से संबंधित परामर्श एवं आपत्तियाँ दिनांक 20.02.2026 तक विभागीय ईमेल suggestions.excise.jhr@gmail.com पर भेज सकते हैं। जिससे प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जा सकेगा।

NEWSANP के लिए धनबाद से कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट

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