रांची(RANCHI): रांची में पेयजल विभाग के अनुबंध कर्मचारी संतोष कुमार से जुड़े मामले में रांची पुलिस और ED आमने-सामने आ गए हैं. इस पर ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की थी. यह सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ में हुई.
कोर्ट ने सुनवाई के बाद रांची पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है और निर्देश दिया है कि ED कार्यालय की सुरक्षा अब CISF या BSF करेगी. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 7 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने और निजी रेस्पॉन्डेंट संतोष कुमार को 10 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं.
कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव और निजी रेस्पॉन्डेंट संतोष कुमार को पार्टी बनाने के निर्देश भी जारी किए हैं. इस मामले में ईडी ने CBI जांच की मांग की हैं. बता दें कि, यह मामला पेयजल विभाग के अनुबंध कर्मचारी संतोष कुमार की प्राथमिकी से जुड़ा हैं. रांची पुलिस ने ईडी के दफ्तर में जाकर जांच की थी, जिसके खिलाफ ईडी हाईकोर्ट पहुंची. मामले की अगले सुनवाई 9 फरवरी होगी.
NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट

