संभल हिंसा मामला :FIR नहीं होगी दर्ज’,ASP अनुज चौधरी के बचाव में उतरे SP केके बिश्नोई, कहा- हाई कोर्ट में देंगे चुनौती…

संभल हिंसा मामला :FIR नहीं होगी दर्ज’,ASP अनुज चौधरी के बचाव में उतरे SP केके बिश्नोई, कहा- हाई कोर्ट में देंगे चुनौती…

संभल(UTTAR PRADESH): संभल हिंसा मामले में ASP अनुज चौधरी सहित सभी 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जाएगी। संभल के SP केके बिश्नोई ने स्पष्ट किया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी पुलिसकर्मी पर मुकदमा नहीं चलेगा।

यह हिंसा 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई थी। CJM कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन संभल पुलिस ने इसे मानने से इंकार कर दिया। SP बिश्नोई ने कहा कि हिंसा की जांच पहले ही मजिस्ट्रियल जांच में हो चुकी है, जिसमें पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया गया है।

इस मामले में यामीन नामक व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उनका बेटा आलम पुलिस फायरिंग में घायल हुआ था। CJM कोर्ट ने 9 जनवरी 2026 को FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन संभल पुलिस ने इस आदेश को चुनौती देते हुए FIR दर्ज करने से इनकार किया है।

SP बिश्नोई ने यह भी कहा कि गोली 32 बोर की थी, जो यूपी पुलिस के हथियारों में नहीं है, इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी साबित नहीं होती। इस मामले में ASP अनुज चौधरी, जो अब फिरोजाबाद में एएसपी (ग्रामीण) पद पर तैनात हैं, चर्चा में हैं।

NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट

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