झारखंड(JHARKHAND): झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज बड़ी कानूनी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का फिजिकल अपीयरेंस अनिवार्य नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों से लेकर कानूनी विशेषज्ञों तक में चर्चा तेज हो गई है।
ED की ओर से हेमंत सोरेन को भूमि घोटाला मामले में कई बार समन भेजे गए थे, जिसके बाद यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी गर्म हो गया था। आज आए हाईकोर्ट के निर्णय ने मुख्यमंत्री को बड़ी राहत दी है और यह साफ किया है कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या उचित माध्यम से जवाब दे सकते हैं।
इस निर्णय के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल एक बार फिर गरमा सकता है। समर्थक इसे न्यायिक जीत बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे नए सवालों के रूप में देख रहा है।
NEWSANP के लिए झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट

