नई दिल्ली(NEW DELHI): दिल्ली के लाल किले के पास हुए हालिया आतंकवादी विस्फोट के बाद, जिसमें 13 लोग मारे गए, सरकार ने निजी टीवी चैनलों के लिए नई गाइडलाइन और परामर्श जारी किया है। इसका मकसद संसाधनों और प्रसारण में संवेदनशीलता बढ़ाना और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
गाइडलाइन में प्रमुख बातें:
- विस्फोटक सामग्री का प्रसारण न करें:
चैनलों को कहा गया है कि वे विस्फोटक बनाने या हिंसक गतिविधियों से संबंधित वीडियो और जानकारी प्रसारित न करें। ऐसा करना हिंसा भड़काने या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के बराबर हो सकता है। - रिपोर्टिंग में संवेदनशीलता:
चैनलों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे मामलों पर रिपोर्टिंग करते समय उच्चतम स्तर का विवेक और संवेदनशीलता बरतें। - प्रतिबंधित कंटेंट:
- अश्लील, मानहानिकारक या झूठी जानकारी
- हिंसा को बढ़ावा देने वाले दृश्य
- राष्ट्र-विरोधी या कानून और व्यवस्था के खिलाफ सामग्री
- गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली बातें
सरकार का कहना है कि ये निर्देश राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक शांति को ध्यान में रखकर जारी किए गए हैं।
NEWSANP के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट

