हिमाचल HC कोर्ट ने दान धनराशि को लेकर सरकार को दिया दिशा निर्देश…

हिमाचल HC कोर्ट ने दान धनराशि को लेकर सरकार को दिया दिशा निर्देश…

हिमाचल प्रदेश(HIMACHAL PRADESH):हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मंदिरों को दान की गई धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जनहित में दायर याचिका का निपटारा करते हुए न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला ने स्पष्ट किया कि दान को अन्य उद्देश्यों में उपयोग से रोकने के लिए इसे रेगुलेट करना आवश्यक है।

कोर्ट ने दान राशि के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं, जिनमें वेदों और योग की शिक्षा, अध्ययन और प्रचार के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना शामिल है। इसके अलावा, मंदिरों के रख-रखाव और पुजारियों को वित्तीय सहायता देने के लिए भी इस राशि का उपयोग किया जाएगा।कोर्ट ने भेदभाव और अस्पृश्यता को मिटाने और अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए दान की राशि के उपयोग को प्रोत्साहित किया। इसमें वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के लिए संस्थाओं और वेद गुरुकुलों की स्थापना के साथ-साथ धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए शिक्षित पंडितों और पुजारियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

दान राशि के माध्यम से विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्तियों और सीटों का प्रावधान भी किया जाएगा।कोर्ट ने दान की राशि का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ कार्यों के लिए इसके उपयोग पर प्रतिबंध भी लगाया है। सार्वजनिक भवनों, सड़कों या पुलों के निर्माण के लिए इस राशि का उपयोग न करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही, मंदिर अधिकारियों के लिए वाहन खरीदने और वीआईपी आगंतुकों के लिए उपहार खरीदने पर भी रोक लगा दी गई है।

NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट

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