रांची के इन चार रेलवे स्टेशनों के आसपास निषेधाज्ञा लागू…

रांची के इन चार रेलवे स्टेशनों के आसपास निषेधाज्ञा लागू…

राँची(RANCHI): आदिवासी कुड़मी समाज, केंद्रीय कमेटी और कई संगठनों ने ऐलान किया है कि कल यानी 20 सितंबर को कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने की मांग को लेकर रेल परिचालन रोकने का आंदोलन किया जाएगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। वहीं, रांची के सदर SDM उत्कर्ष कुमार ने आशंका जताई है कि आंदोलन की वजह से मुरी, सिल्ली, खलारी और टाटीसिल्वे रेलवे स्टेशनों पर विधि-व्यवस्था और ट्रैफिक बाधित हो सकती है। इसी कारण बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 19 सितंबर की रात 8 बजे से 21 सितंबर की सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगा।

निषेधाज्ञा के दौरान नहीं कर सकते ये काम
प्रशासन के आदेश के अनुसार निम्न गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी –

पांच या उससे अधिक लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना (सरकारी कार्य, न्यायालय, धार्मिक व अंतिम संस्कार कार्यक्रम को छोड़कर)।
किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रिवॉल्वर, बम, बारूद रखना या लेकर चलना।
हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि का इस्तेमाल।
धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली, घेराव या आमसभा करना।
ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउडस्पीकर का प्रयोग।
प्रशासन की चेतावनी और अपील
प्रशासन ने साफ कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

NEWSANP के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट

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