Rhaul Gandhi Supreme Court : आपको कैसे पता चीन ने भारत की जमीन हड़पी? राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार…

Rhaul Gandhi Supreme Court : आपको कैसे पता चीन ने भारत की जमीन हड़पी? राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार…

नई दिल्ली(NEW DELHI): सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर सख्त टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आपको कैसे पता कि चीन ने भारत की जमीन हड़पी है। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बातें नहीं कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर, 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प के बाद भारतीय सेना पर उनकी कथित टिप्पणी को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की खिंचाई की। राहुल गांधी ने कथित तौर ये कमेंट ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान किया था।

विपक्ष के नेता को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था: SC
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से चीन के भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने को लेकर दिए गए गैर-जिम्मेदाराना बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। अदालत ने कहा कि जब सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति है, तब विपक्ष के नेता को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। राहुल गांधी ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित तौर पर ये टिप्पणी की थी, जिसमें उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया। इस मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिली है।

‘अगर आप सच्चे भारतीय होते, तो ऐसा नहीं कहते’
शीर्ष कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? विश्वसनीय जानकारी क्या है? अगर आप सच्चे भारतीय होते, तो ऐसा नहीं कहते। जब सीमा पार कोई विवाद होता है… तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते?

सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को कड़ी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास भले ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन एक सच्चे भारतीय के तौर पर सेना को लेकर क्या ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए? आप एक जिम्मेदार नेता हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता के तौर पर वह ये सब नहीं कह सकते, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा?

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत भी
सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को मानहानि केस में राहत भी प्रदान की है। इस संबंध में निचली अदालत में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।

NEWSANP के लिए नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट

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