रांची(RANCHI): झारखंड उच्च न्यायालय में राजधानी रांची और उसके आसपास के नगरीय क्षेत्रों में खुले में मांस, मछली और गोवंश की बिक्री पर रोक लगाने के लिए दायर की गई जनहित याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वे पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों पर शपथ पत्र दायर करें।
रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने पहले शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें बताया गया था कि गौ मांस और अन्य प्रतिबंधित मांस की बिक्री और ट्रांसपोर्टेशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि, उन्होंने बिक्री पर दिशा-निर्देश और एक्शन की कोई ठोस जानकारी नहीं दी थी, जिसे लेकर न्यायालय ने पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा।
झारखंड हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए न्यायालय से सख्त कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पाया जा सके।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक इस मुद्दे पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक स्थिति पर निगरानी रखी जाएगी। इससे राज्य के नागरिकों और संबंधित प्राधिकरणों में इस मामले को लेकर जागरूकता बढ़ेगी।
NEWSANP के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट

