झारखंड(JHARKHAND) : राहगीर मनोज यादव को सहारा देकर उन्हें लूट लेने वाले लुटेरे धनंजय कुमार रवि और सुनील कुमार को दोषी पाते हुये 7 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं, दोनों गुनहगारों को 25-25 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। यह सजा गढ़वा के प्रधान जिला जज नलिन कुमार की अदालत ने सुनाई।
घटना का पूरा विवरण
यह मामला 28 जुलाई 2016 का है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, उटारी रोड निवासी मनोज यादव अपने रिश्तेदार शिवदत्त यादव के घर (ग्राम मझिगांवां) से अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में कोई वाहन न मिलने पर वे कांडी बाजार बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्हें एक लाल रंग की मोटरसाइकिल पर दो युवक खड़े दिखे। मनोज यादव ने उन युवकों से उन्हें मोटरसाइकिल से छोड़ने का आग्रह किया, जिस पर दोनों ने 500 रुपये में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मगर जैसे ही वे घोड़ादाग मोड़ के पास पहुंचे, एक ने मनोज यादव के कनपटी पर पिस्तौल सटा दी और 1,110 रुपये नकद और दो सैमसंग मोबाइल फोन लूट लिये। इसी दौरान, गश्ती पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची। मनोज यादव ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे सतर्क हुई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुये दोनों अभियुक्तों का पीछा किया और मौके पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
NEWSANP के लिए झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट

