रामनवमी त्योहार के दौरान भी उच्च न्यायालय के आदेशानुसार डीजे पर पूर्ण पाबंदी रहेगी…

रामनवमी त्योहार के दौरान भी उच्च न्यायालय के आदेशानुसार डीजे पर पूर्ण पाबंदी रहेगी…

धनबाद(DHANBAD):कल दिनांक 06 अप्रैल 2025 को रामनवमी की त्योहार को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शांति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने हेतु जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्देशो में से एक उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार डीजे पर पूर्ण पाबंदी है। इस दौरान अगर किसी भी अखाड़ा द्वारा डीजे बजाया जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अवमानना मानते हुए विधि संवत कार्रवाई की जाएगी।

न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण की समस्या पर चिंता व्यक्त की, जो डीजे बजाने से होती है, खासकर जुलूसों में या अन्य अवसरों पर। इससे मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, खासकर उन लोगों पर जो पहले से ही स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं।

राज्य सरकार को निर्देश

न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पूरे राज्य में डीजे बजाने पर रोक लगाए और किसी भी जुलूस में डीजे बजाने की अनुमति न दे। इसका उल्लंघन करने पर अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा।

पुलिस की जिम्मेदारी

यदि कहीं भी डीजे बजाया जाता है, तो स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

NEWSANP के लिए धनबाद से कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट

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