Auto Rickshaws Ban: बच्चों को स्कूल लेजाने वाले ऑटो और ई-रिक्शा बैन: 1 अप्रैल 2025 से नए नियम लागू…

Auto Rickshaws Ban: बच्चों को स्कूल लेजाने वाले ऑटो और ई-रिक्शा बैन: 1 अप्रैल 2025 से नए नियम लागू…

बिहार(BIHAR): बिहार में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब से, 1 अप्रैल 2025 से राज्य में बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। सड़क हादसों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है, जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिहार में स्कूली बच्चों के लिए ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा का इस्तेमाल 1 अप्रैल 2025 से बंद कर दिया जाएगा। विभाग के अधिसूचना के अनुसार, यह फैसला उन घटनाओं के मद्देनजर लिया गया है, जहां इन वाहनों की वजह से दर्दनाक सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसके पहले 21 जनवरी को विज्ञापनों के जरिए भी इस प्रतिबंध की जानकारी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद इन वाहनों का प्रयोग जारी था, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा था।

यह फैसला राजधानी पटना में विशेष रूप से प्रभावी होगा, जहां लगभग 4,000 ऑटो और ई-रिक्शा बच्चों को स्कूल ले जाते हैं। पटना के डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल ने पहले ही कहा था कि ऑटो और ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल भेजना सुरक्षित नहीं है। पटना ट्रैफिक एसपी ने भी इसे गैरकानूनी करार दिया है।

अब 1 अप्रैल से, अगर कोई ऑटो या ई-रिक्शा चालक इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ परिवहन और यातायात पुलिस विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। यह कदम बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है, ताकि भविष्य में हादसों की संख्या में कमी लाई जा सके।

NEWSANP के लिए बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट

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