धनबाद(DHANBAD): रंगदारी के लिए बीसीसीएल की रेल लाइन बिछाने के काम को बाधित करने के मामले की सुनवाई मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई। इस दौरान अभियोजन ने मामले के गवाह अशोक महतो को पेश किया, जिसने कोर्ट को दिए बयान में बताया कि उसे घटना की जानकारी नहीं है। अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया।
इसके पूर्व मामले के सूचक मॉडर्न इंटरप्राइजेज कंपनी के प्रोपराइटर रियाज कुरैशी ने कोर्ट को दिए अपने बयान में सांसद ढुलू महतो के साथ समझौता कर लेने की बात कही थी। अदालत ने अभियोजन को साक्ष्य पेश करने का आदेश दिया। सांसद समेत 13 लोगों के विरुद्ध रंगदारी के आरोप में बरोरा थाना में प्राथमिकी तीन अगस्त 2021 को दर्ज की गई थी। पुलिस ने यह कार्रवाई बीसीसीएल की सोनारडीह से शताब्दी माइंस तक रेल लाइन बिछाने के कार्य में लगी एचसीपीएल और एमबीपीएल जेवी के अधीन कार्यरत पेटी कांट्रेक्टर मॉडर्न इंटरप्राइजेज कंपनी के प्रोपराइटर रियाज कुरैशी की लिखित शिकायत के आधार पर की थी।
NEWSANP के लिए धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट