उत्तर प्रदेश (UTTAR PRADESH): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है. हालांकि, कोर्ट ने कमेटी को मस्जिद में केवल बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई कराने की अनुमति दी है. लेकिन बिना किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाए. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट मांगी थी. जिसपर एएसआई ने कहा था कि मस्जिद की रंगाई-पुताई की अभी जरूरत नहीं है, साफ-सफाई कराई जा सकती है. सुनवाई वक्त हाई कोर्ट ने 7 दिन के अंदर मस्जिद की रंगाई पुताई और लाइटिंग कराने का आदेश दिया है
NEWSANP के लिए उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट