दिल्ली(DELHI): दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने शनिवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी. इस योजना का उद्देश्य गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवनयापन में थोड़ी आसानी महसूस कर सकें. महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. हालांकि, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा.
महिला समृद्धि योजना के लिए प्रमुख शर्तें:
बीपीएल कार्डधारी होना अनिवार्य- इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाली महिलाओं को ही मिलेगा. इसके लिए बीपीएल कार्ड का होना अनिवार्य है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि महिला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती है. आधार कार्ड से अधिक महत्वपूर्ण यह बीपीएल कार्ड होगा.
आयु सीमा का निर्धारण– योजना का लाभ केवल 21 से 59 वर्ष तक की महिलाओं को दिया जाएगा. 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता है, इसलिए वे इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगी.
दिल्ली की निवासी होना आवश्यक- महिला समृद्धि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो दिल्ली की निवासी हैं. इसके लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी पर दिल्ली का पता दर्ज होना अनिवार्य है.
किन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ?
सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाएं- केंद्र सरकार, राज्य सरकार या नगर निगम में कार्यरत महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य सरकारी कर्मचारी है, तब भी यह योजना लागू नहीं होगी.
पेंशनभोगी महिलाएं –जो महिलाएं पहले से ही किसी पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं, वे महिला समृद्धि योजना के लिए पात्र नहीं होंगी.
आयकरदाता परिवार – यदि किसी महिला के परिवार में कोई व्यक्ति आयकरदाता है, तो उस महिला को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें. भाजपा सरकार का मानना है कि इस पहल से गरीब महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा.
NEWSANP के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट