पटना(PATNA) : BPSC 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने के मामले पर आज मंगलवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. 31 जनवरी को जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के छुट्टी पर रहने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी.30 जनवरी को 70वीं PT को रद्द करवाने के लिए पटना में कैंडिडेट्स ने 8 घंटे तक उग्र प्रदर्शन किया था.इस दौरान कैंडिडेट्स और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी हुई थी.सुबह 11 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन देर शाम साढ़े 7 बजे खत्म हुआ था.
16 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 30 जनवरी से पहले BPSC को एफिडेविट देने को कहा था. हालांकि, कोर्ट ने PT एग्जाम के रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज समेत कई अन्य याचिकाएं BPSC 70वीं PT री-एग्जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर की गई है. इसे अब एक साथ जोड़ दिया गया है.जनसुराज के अलावा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और खान सर की ओर से भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इसमें री-एग्जाम कराने और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की मांग की गई है.
आयोग ने इस आधार पर कि बापू परीक्षा परिसर में कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं. उस केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी और 4 जनवरी को री-एग्जाम आयोजित की गई, जो अभ्यर्थियों को स्वीकार्य नहीं है. कुछ केंद्रों पर जैमर भी पूरी परीक्षा अवधि के दौरान काम नहीं कर रहे थे. यह पाया गया कि SOP में निर्धारित प्रक्रिया का भी आयोग द्वारा पालन नहीं किया गया.याचिका में मांग की गई थी कि इस मामले में आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह 13 दिसंबर और 4 जनवरी को आयोजित की गई परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित नहीं करें. वकील ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम सुभाष चंद्र दीक्षित के फैसलों का हवाला दिया था.लेकिन कोर्ट ने रिजल्ट रोकने की मांग अस्वीकार कर दिया था.
NEWSANP के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट