धर्माबाँध ओपी अंतर्गत बाबुडीह स्थित आउटसोर्सिंग के 500 मीटर के परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी…

धर्माबाँध ओपी अंतर्गत बाबुडीह स्थित आउटसोर्सिंग के 500 मीटर के परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी…

धनबाद(DHANBAD): अनुमंडल दंडाधिकारी राजेश कुमार ने धर्माबाँध ओपी अंतर्गत बाबुडीह स्थित आउटसोर्सिंग के 500 मीटर के परिधि में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (भा.ना.सु.सं.) की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि दिनांक – 09.01.2025 को धर्माबांध ओपी अंतर्गत बाबुडीह में आउटसोर्सिंग कंपनी हिलटॉप कंपनी में वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में मारपीट एवं आगजनी की घदना घटित हो गयी है..

जिससे वहाँ विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है। इसलिए लोक परिशांति एवं विधि-व्यवस्था संधारण के उद्देश्य से भा.ना.सु.सं. की धारा-163 के तहत धर्माबाँध ओपी अंतर्गत बाबुडीह स्थित आउटसोर्सिंग के 500 मीटर के परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है।इस निषेधाज्ञा के जारी होने के उपरांत उस क्षेत्र में पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का आन्दोलन के उ‌द्देश्य से एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, रैली, सभा, ध्वनी विस्तारक यंत्र का उपयोग करना, हरवे हथियार एवं आग्नेयास्त्र के साथ चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा..

उक्त थाना में पदस्थापित एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी, वहां पर उपस्थित पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियो, पुलिस बलों, कर्मियों तथा थाना से संबंधित कार्य से आने-जाने वाले छोटे एवं बड़े वाहन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा।इसी प्रकार विद्यार्थियो के शिक्षण संस्थान में आने जाने या अन्य व्यक्तियों के उक्त क्षेत्र से होकर अन्य कार्यों से आने-जाने अथवा उक्त क्षेत्र से शवयात्रा, वैवाहिक एवं धार्मिक कार्य से जानेवाले लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू नही होगा।इसी प्रकार यह प्रतिबंध सिक्खों के कृपाण धारण, नेपालियों के खुखरी धारण करने पर भी लागु नहीं होगा..

NEWSANP के लिए धनबाद से कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट

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