अवैध बांग्लादेशी नहीं ले सकते सरकारी व निजी विद्यालयों में नामांकन, दिल्ली सरकार ने जारी किए आदेश

अवैध बांग्लादेशी नहीं ले सकते सरकारी व निजी विद्यालयों में नामांकन, दिल्ली सरकार ने जारी किए आदेश

नई दिल्ली (NEW DELHI) AAP की दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला सुनाया है, शिक्षा विभाग ने दिल्ली में सरकारी और निजी स्कूलों के लिए ‘बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों’ को लेकर आदेश जारी कर दिया है। कहा गया है कि दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों का स्कूलों में नामांकन नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के नामांकन को रोकने के लिए सभी कागजात की कड़ाई से जांच सुनिश्चित करें। बांग्लादेशी घुसपैठियों के अनाधिकृत एडमिशन का पता लगाने और उसे रोकने के लिए कड़ाई से जांच लागू करने के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि प्रवासी छात्रों को एडमिशन देते समय डॉक्यूमेंटेशन का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। शक और संशय की स्थिति में, ऐसे मामलों को स्थानीय पुलिस स्टेशनों को रेफर कर सूचित करें। शिक्षा विभाग ने दिल्ली के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए यह आदेश जारी किया है।

इससे पहले एमसीडी ने भी अवैध प्रवासियों को लेकर आदेश जारी किया था. एमसीडी ने जन स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि उन नवजात बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं होने चाहिए, जिनके माता-पिता अवैध बांग्लादेशी हैं।

NEWS ANP के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट

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