नई दिल्ली (NEW DELHI) सुप्रीम कोर्ट ने आज प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट (विशेष प्रावधानों) 1991 की कुछ धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुये अहम निर्देश दिये। कोर्ट ने निर्देश दिया कि धार्मिक स्थलों या तीर्थस्थलों के संबंध में कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है, वहीं जिला अदालतों द्वारा इससे संबंधित कोई नया आदेश फिलहाल नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की CJI संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि, “जब मामला इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है तो क्या अन्य लोगों के लिए इस पर अपना हाथ नहीं डालना उचित नहीं होगा।” वहीं SC ने 1991 के कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को चार सप्ताह का और समय दिया।
NEWS ANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट