जामताड़ा कैसे बनेगा नशा मुक्त जिला ? वातानुकूलित प्रशिक्षण भवन में हुआ उन्मुखीकरण कार्यशाला…

डीसी कुमुद ने दिखाई झंडा, निकल गई जागरूकता रथ, नशे के कुप्रभावों से बच कर रहेगा जामताड़ा डीसी का फरमान नशे के खिलाफ चलाओ अभियान करो कार्रवाई जामताड़ा समाहरणालय परिसर स्थित वातानुकूलित एसजीएसवाई प्रशिक्षण भवन सभागार में जिला स्तरीय एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित हुआ । जिसका श्रीगणेश उपायुक्त कुमुद सहाय दीप प्रज्जवलित कर किया गया।

मादक पदार्थों पर रोक के लिए राज्य सरकार पूर्णतः संकल्पित

कार्यक्रम को संबोधित करते हए उपायुक्त कुमुद सहाय ने कहा कि मादक पदार्थों के रोकथाम के लिए राज्य सरकार पूर्णतः संकल्पित है। 12 जून से आगामी 26 जून तक राज्यव्यापी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज इस कार्यशाला में हम सभी नशा मुक्ति अभियान चलाने का संकल्प लें। उन्होंने बताया कि नशे के कई तरह के साधन हैं। जिसके सेवन से नशा करने वाले के साथ परिजनों का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन निम्न स्तर का हो जाता है। नशा के चंगुल में आदमी बर्बाद हो जाता है। नशा का शिकार सिर्फ युवा एवं व्यस्क ही नहीं बन रहे। बल्कि किशोरों में भी यह देखा जा रहा है कि वे गुटखा, सिगरेट , तंबाकू उत्पाद आदि जानलेवा वस्तुओं का सेवन धड़ल्ले से कर रहे हैं। जिसे लेकर हम सबों को जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नशा मुक्ति के विरुद्ध नियमित जागरूकता अभियान चलाने हेतु शिक्षा विभाग को निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, नशा मुक्त युवा से हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा, इसके लिए युवाओं को जागरूक करें।

नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लें जिलावासी

उन्होंने जिलेवासियों से अपील कर कहा कि किसी भी प्रकार नशे का सेवन समाज के लिए अभिशाप के समान है, इसे रोकने लिए सरकार और प्रशासन प्रतिबद्ध है। आइए हम सभी नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। साथ ही कह कि मादक पदार्थ/अफीम की खेती से जुड़ी किसी भी सूचना को टोल फ्री नंबर 112 पर दीजिए, आपकी पहचान गुप्त रखे हुए उचित कार्रवाई की जायेगी।

वहीं उन्होंने कहा कि कोटपा अधिनियम के तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों आदि के 100 मीटर की परिधि में नशे से संबंधित एक भी सामग्री की बिक्री नहीं हो, इसका हर हाल में अनुपालन सुनिश्चित करें।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु को मादक पदार्थ की बिक्री गैर कानूनी है, शिक्षण संस्थान के 100 मीटर की परिधि में मादक पदार्थों की बिक्री गैरकानूनी है। इसके अलावा मादक पदार्थों की खरीद बिक्री करना अपराध है, गैरकानूनी तरीके से इसकी खेती करना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए कठोर सजा एवं आर्थिक जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी बनकर अजिंक्य देवीदास ने कहा कि नशे की आदत स्वयं के साथ साथ पूरे परिवार का सर्वनाश कर देता है, अगर नशा करना है तो सकारात्मक नशा करें, पेड़ पौधे लगाने का नशा करें, समाज की भलाई का नशा करें।

नशा सेवन से तन मन धन सभी की होती है क्षति

उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार ने कहा की आज के समय में यह विडंबना है कि लोग खुशी एवं गम दोनो में खूब नशा करते हैं, यह लोगों खासकर नशा करने वाले युवाओं की आदतों में शुमार हो चुका है, यह सोचने वाली बात है। हमें उन सभी को डिटेक्ट करना होगा, उन्हें नशा करने से रोकने हेतु समझाना होगा। उन्होंने युवाओं से कहा की मन के हारे हार है मन के जीते जीत। कसम खा लीजिए की किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। नशा सेवन से तन मन धन सभी की क्षति होती है।

जागरूकता रथ किया गया रवाना

वहीं आयोजित कार्यक्रम में शहर से लेकर ग्राम स्तर पर वृहत जागरूकता हेतु उपयुक्त एवं अन्य अधिकारियों ने नशा मुक्ति जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं नशा मुक्त जामताड़ा बनाने हेतु शपथ दिलाया गया। इसके अलावा हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया एवं सेल्फी प्वाइंट का निरीक्षण भी किया।

इस मौके पर वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री बनकर अजिंक्य देवीदास (भा०व०से०), उप विकास आयुक्त श्री निरंजन कुमार, परियोजना निदेशक, आईटीडीए श्री जुगनू मिंज, सिविल सर्जन डॉ अभय भूषण प्रसाद, जिला पंचायत राज पदाधिकारी श्री पंकज कुमार रवि एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती कलानाथ सहित जिला एवं प्रखंड स्तरीय अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे।

NEWS ANP के लिए जामताड़ा से R.P.सिंह की रिपोर्ट..

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