सिंदरी(SINDRI): इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट लागु होने एवं धारा 144 लागु होने से विधि संगत ही जुलुस निकलना है। किसी भी तरह का भडकाऊ गाना, नागवार उद्घोश नहीं करना है।
जुलुस में अपने वोलंटियर, प्राथमिक उपचार से सम्बंधित सामान उपलब्ध रहना चाहिए, किसी भी तरह का नशा किया ब्यक्ति को चिन्हित कर प्रशासन को बताना आदि डीएसपी ने अपने वक्तब्य में बताया।

जुलुस के द्वारा सडक जाम नहीं होना चाहिए। अवैध शराब बिक्रेता को किसी भी कीमत पर बक्शा नहीं जाएगा। केवल लइसेंसी धारी ही जुलुस निकाल पाएंगे। जुलुस के अंतर्गत डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है, उसके स्थान पर चोंगा बजाया जा सकता है। धारा 144 लागु होने के कारण जुलुस में किसी भी पार्टी से सम्बंधित चिन्ह नहीं इस्तेमाल करना है।
रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह का साउंड नहीं बजना चाहिए,पदाधिकारी-भूपेंद्र राउत,सिंदरी थाना प्रभारी-शैलेश कुमार,बलियापुर थाना प्रभारी-आशीष भारती, गौशाला ओपी प्रभारी- अनिल मंडल, भौरा प्रभारी-रंजीत राम, लोदना ओपी प्रभारी -रजनीकांत, पाथर्डी थाना प्रभारी- पवन पाठक, धनुवाडिह ओपी प्रभारी-पवन कुमार, तीसरा थाना प्रभारी-सुमन कुमार, जोरा पोखर आंचल-उषा रानी, जोरा पोखर प्रभारी- राजेश प्रकाश सिंहा, बोरगढ़ प्रभारी- अजीत कुमार, सिंदरी अंचल निरीक्षक- ज्योति प्रकाश कुजूर, जोरा पोखर पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी- राजेश प्रकाश सिंहा, मुख्य रूप से उपस्थित थे।
NEWS ANPके लिए सिंदरी से राज कुमार शर्मा के साथ प्रेम प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट।
