दुमका पेट्रोल कांड:- एकतरफा प्यार में दूसरे समुदाय की किशोरी को जलाकर मार देने वाले शाहरुख व नईम को उम्रकैद…

2 साल पहले 23 अगस्त 2022 को दुमका में हुई रूह कपाने वाली पेट्रोल कांड का फैसला गुरूवार को आ गया है। 17 वर्षीय नाबालिक लड़की को पेट्रोल छिड़क कर जला देने वाले शाहरुख हुसैन तथा उसके सहयोगी छोटू उर्फ नईम को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

दुमका शहर के जरूवाडीह में 23 अगस्त की सुबह करीब 5:00 बजे घर में सो रही किशोरी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी रांची स्थित रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी इस घटना को एकतरफा प्यार में मोहल्ले के शाहरुख हुसैन और उसके साथी मोहम्मद छोटू उर्फ नईम में अंजाम दिया था।

वही गुरुवार को प्रथम जिला अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्र की अदालत ने करीब 4:00 बजे जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों आरोपितों की कोर्ट में पेशी हुई जिसके बाद बचाव और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश रमेश चंद्र ने पंजाब के बच्चन सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि यह कांड जघन्य हत्या की श्रेणी में नहीं आता है।

इसलिए आजीवन कारावास की सजा दी जाती है इस केस में 51 गवाहों का बयान दर्ज हुआ था वही आपको बता दे कि शाहरुख दूसरे समुदाय की किशोरी से एक तरफा प्रेम करता था जब किशोरी ने उसे शादी प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी इसके बाद उसने घर में सो रही किशोरी पर खिड़की से पेट्रोल डालकर आग लगा दी किशोरी ने उसे भागते हुए देख लिया था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां किशोरी ने पुलिस को सारी बात बताई ।जिसके बाद 27 अगस्त की रात को रिम्स में उसकी मौत हो गई थी।

जिसको लेकर आरोपियों को न्यायाधीश रमेश चंद्र ने भादवि की धारा 302 के तहत मुख्य अभियुक्त शाहरुख व उसके सहयोगी नईम को उम्र कैद की सजा सुनाए और ₹25000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा भुगतान करनी होगी वही भादवि की धारा 120 बी यानी षड्यंत्र रचने के आरोप में भी शाहरुख व नईम को उम्र कैद की सजा एवं 25000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 1 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतान करने होंगी।

वहीं शाहरुख को भादवि की धारा 506 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई है पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को 2 साल की सजा एवं ₹5000 का जुर्माना लगाया गया है जुर्माने की राशि अदा नहीं अदा करने पर मुख्य दोषी को एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतान करनी होगी दोनों दोषियों की सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। जुर्माने की रकम कुल 1.05 लाख रुपए मृतका के पिता को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है.

News ANP के लिए अंजली चक्रवर्ती की रिपोर्ट….

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