झारखंड(JHARKHAND): बैंक लूटकांड में जेल गये राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह को आज जमानत मिल गई। गढ़वा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तीन) शिवनाथ त्रिपाठी की अदालत ने गुरुवार को सत्येंद्र साह को 20-20 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी। अदालत ने साथ ही आदेश दिया कि वे ₹20 हजार जुर्माने के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) में जमा करें। यहां याद दिला दें कि गढ़वा शहर का चिरौंजिया मोड़, जहां SBI के कैश वैन से 10 लाख रुपये की लूट हुई थी। 6 दिसंबर 2004 को हुई इस वारदात में गोली चली थी, दो बैंककर्मी घायल हो गये थे। इस कांड में पहले गिरफ्तार हुये मनीष साह ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में सत्येंद्र साह का नाम लिया था और इसी आधार पर उन्हें भी अभियुक्त बनाया गया था। वर्षों की खामोशी के बाद, 14 मार्च 2018 को स्थायी वारंट (परमानेंट वारंट) जारी हुआ और पुलिस उनकी तलाश में लगी रही। बीते 20 अक्टूबर को नामाकंन के तुरंत बाद सत्येंद्र साह को अरेस्ट कर लिया गया। 17 दिन तक जेल में रहे। अदालत ने कहा कि “हर आरोपी दोषी नहीं होता, हर दोष न्याय का हकदार होता है।”
NEWSANP के लिए झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट

