रांची(RANCHI): पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से गैंगरेप मामले में दोषी करार प्रेमी दीपक कुमार समेत चारों अभियुक्तों को अंतिम सांस तक जेल में रहने की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चारों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा पानेवालों में दीपक कुमार के साथ नितेश कुमार, बंटी तिर्की और गोपाल कोइरी शामिल हैं। अदालत ने 20 नवंबर को दोषी ठहराया था। यह सजा एफएसएल की रिपोर्ट में मिले ठोस साक्ष्य के आधार से सुनाई गई है। लड़की के अंडरगारमेंट में चारों युवकों का सबूत मिला था, जो कठोर सजा का आधार बना।
एक अन्य आरोपी नाबालिग है, जिसका मामला बाल न्यायालय में विचाराधीन है। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की अभियुक्त दीपक से पूर्व परिचय था। 2 अक्तूबर 2023 को दीपक ने उसे मिलने के लिए धुर्वा डैम बुलाया और बाद में खूंटी रोड स्थित डियर पार्क ले गया, जहां शारीरिक संबंध बनाया। वहीं से उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया और सभी ने मिलकर उसे दशम फॉल ले जाने का दबाव बनाया। पीड़िता के मना करने के बावजूद सभी उसे घुमाने के बहाने वहां ले गए, जहां उसके साथ सभी ने गंभीर आपराधिक कृत्य किया। अगले दिन 3 अक्तूबर को दीपक ने उसे धुर्वा डैम के पास छोड़ दिया। घर पहुंचकर पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके आधार पर धुर्वा थाना में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, तब से चारों जेल में हैं।
NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट

