रांची(RANCHI) दरअसल पिछली लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा हटाकर बीजेपी का झंडा लगाने से जुड़ी बुढ़इ थाना में दर्ज प्राथमिक्की को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया हैझारखंडगोड्डा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) को झारखंड हाई कोर्ट से आज गुरुवार को बड़ी राहत मिली।दरअसल पिछली लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा (Jharkhand Mukti Morcha) का झंडा हटाकर बीजेपी का झंडा लगाने से जुड़ी बुढ़इ थाना में दर्ज प्राथमिक्की को Jharkhand High Court ने रद्द करने का आदेश दिया है।इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने बहस की।
NEWS ANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट

