धनबाद(DHANBAD):सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण कुमार ने सोमवार को आठ कामगारों का बकाया 3 लाख 54 हजार 879 रुपए का भुगतान कराया।
इसकी जानकारी देते हुए सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि एम.आइ.जी. हाउसिंग कॉलोनी के दादी पार्क स्थित यंग एक्शन फोर मास (वाय.ए.एम.) इंडिया के आठ कामगारों ने कंपनी के सचिव रवि प्रकाश के विरुद्ध बकाया मजदूरी को लेकर शिकायत की थी।
सहायक श्रम आयुक्त ने सभी शिकायतकर्ता तथा नियोजक को सोमवार को कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इस आलोक में आठों शिकायतकर्ता एवं कंपनी की ओर से प्रबंधक तीर्थराज ठाकुर उपस्थित हुए।
वार्ता के दौरान नियोजक की ओर से बकाया मजदूरी का भुगतान करने में टालमटोल किया जाने लगा। इसके बाद सहायक श्रम आयुक्त ने उनसे कहा कि यदि नियोजक भुगतान नहीं करते हैं तो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत श्रम न्यायालय में नियोजक के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाएगा। जिसमें जुर्माना व जेल, दोनों सजा का प्रावधान है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हुआ।
जिसके बाद मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार नियोजक ने सलोनी प्रिया का 32018 रुपए, सक्षम चंद्रा का 44134, आशीष अभिषेक का 40961, गौरव का 85651, अजय कुमार का 59268, पूजा रानी महतो का 65575, प्रशांत रवानी का 19000 तथा टिकैत कुमार साव का 8308 रुपए का भुगतान चेक के माध्यम से कर दिया।
NEWSANP के लिए धनबाद से कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट

