शाह ने उत्तराखंड में नए आपराधिक दंड के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की…

शाह ने उत्तराखंड में नए आपराधिक दंड के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की…

नई दिल्ली(NEW DELHI): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को उत्तराखंड में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। इस बैठक में उत्तराखंड में पुलिस, जेल, न्यायालय, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के क्रियान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीन नए आपराधिक कानून नागरिक अधिकारों के रक्षक और ‘न्याय की सुगमता’ का आधार बन रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से नए आपराधिक कानूनों को जल्द से जल्द पूरी तरह लागू करने को कहा..

गृह मंत्री ने आगे कहा कि नए कानून नागरिक और पीड़ित केंद्रित हैं और इन्हें इसी भावना के साथ तत्परता से लागू करने की जरूरत है। गृह मंत्री ने प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि राज्य के हर जिले में एक से अधिक फोरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध होनी चाहिए और फोरेंसिक विजिट के लिए टीमों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, जो गंभीर, सामान्य और बहुत सामान्य हैं। इससे संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग हो सकेगा। इसके साथ ही शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निर्धारित स्थान तय करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जाना चाहिए और सभी स्थानों पर लगाए जाने वाले कैमरे उत्कृष्ट गुणवत्ता के होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कुल दर्ज जीरो एफआईआर में से कितने मामलों में न्याय मिला है और कितनी एफआईआर राज्यों को हस्तांतरित की गई हैं…

इसकी नियमित और निरंतर निगरानी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम को हर 15 दिन में तीनों नए कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए, जबकि मुख्य सचिव और डीजीपी को सप्ताह में एक बार सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि उत्तराखंड के डीजीपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पुलिस अधीक्षक निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलों की जांच करें। इस बीच, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के महानिदेशक और गृह मंत्रालय और राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे..

NEWSANP के लिए नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट

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