वोटर को प्रलोभन देना, बूथ तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग एमसीसी का उल्लघंन माना जाएगा…

वोटर को प्रलोभन देना, बूथ तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग एमसीसी का उल्लघंन माना जाएगा…

धनबाद(DHANBAD): नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश बारंगे ने प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि मतदान के दिन तथा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा करना वर्जित किया गया है। साथ ही किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन माना जाएगा।

प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक या प्रलोभन देना आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन की श्रेणी में आएगा। वहीं मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने तथा ले जाने के लिए प्रत्याशियों द्वारा वाहनों का उपयोग करना वर्जित किया गया है। मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखलर आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य बाधा डालना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

वहीं किसी वोटर द्वारा गलत नाम से मतदान का प्रयास करना दण्डनीय माना जाएगा।

अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब एवं अन्य नशीली पेय पदार्थ खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्त्ताओं को ऐसा करने से रोकना होगा।

किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन अहाते एवं दिवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए उसकी लिखित अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्त्ताओं को भी ऐसा करने से रोकना होगा।

NEWSANP के लिए धनबाद से कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट

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