जामताड़ा(JAMTADA):मिहिजाम थाना क्षेत्र में तीन वर्षों से फरार चल रहे एक गंभीर अभियुक्त की गिरफ्तारी से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत नामजद प्राथमिकी अभियुक्त अकबर कुरैशी उर्फ छोटू महाजन को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मामले की प्रमुख जानकारी – बिंदुवार विश्लेषण
- कांड संख्या और तिथि:
मिहिजाम थाना कांड संख्या 64/2022, दर्ज तिथि 01 जून 2022। - लागू धाराएं:
भारतीय दंड संहिता की धारा 414/34 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5। - धारा 414 भा.दं.वि.: चोरी की संपत्ति को छुपाने, रखने या निपटाने से संबंधित।
- धारा 34 भा.दं.वि.: सामान्य आशय के अंतर्गत अपराध में सम्मिलित सहभागिता।
- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4/5: अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ रखने, परिवहन करने या उपयोग में लाने से संबंधित कठोर दंडनीय अपराध।
- अभियुक्त का परिचय:
- नाम: अकबर कुरैशी उर्फ छोटू महाजन
- उम्र: लगभग 35 वर्ष
- पिता का नाम: मो. सलीम उर्फ सलीम कुरैशी
- पता: एम.एन. घोष रोड, थाना रानीगंज, जिला पश्चिम बर्धमान (पश्चिम बंगाल)।
- गिरफ्तारी की तिथि:
22 मई 2025 को मिहिजाम पुलिस द्वारा गिरफ्तार। - फरारी की अवधि:
लगभग तीन वर्ष से अभियुक्त पुलिस की निगरानी से बाहर था। - गिरफ्तारी की स्थिति:
अभियुक्त के पास परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार का वैध कागजात नहीं पाया गया, जिससे उसकी आपराधिक गतिविधियों की पुष्टि होती है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, वह कई बार स्थान बदलकर कानून से बचने का प्रयास कर रहा था।
कानूनी प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई
- गिरफ्तार अभियुक्त को मिहिजाम थाना पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
- पुलिस अब उसके आपराधिक नेटवर्क और विस्फोटक पदार्थों के स्रोत की भी जांच कर रही है।
- साथ ही, संभावित सहयोगियों की सूची तैयार की जा रही है, जिनके खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की संभावना है।
वर्तमान कानूनी परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता
- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत अपराध, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील माने जाते हैं।
- इस अधिनियम में दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
- ऐसे अभियुक्त की गिरफ्तारी न केवल स्थानीय सुरक्षा के लिहाज से अहम है, बल्कि इससे अंतरराज्यीय आपराधिक गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ेगा।
पुलिस की सक्रियता सराहनीय
- लगातार तीन वर्षों से फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी से मिहिजाम पुलिस की सतर्कता और खुफिया तंत्र की मजबूती प्रमाणित होती है।
- पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई को “गंभीर आपराधिक प्रकरण में बड़ी सफलता” बताया है।
निष्कर्ष
यह गिरफ्तारी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि झारखंड पुलिस अब गंभीर अपराधों और उनके फरार आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। मिहिजाम थाना द्वारा की गई यह कार्रवाई भविष्य में ऐसे तत्वों के मनोबल को तोड़ने में सहायक सिद्ध होगी।
NEWSANP के लिए जामताडा से आर पी सिंह की रिपोर्ट

