राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा रांची को जारी किया नोटिस…

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा रांची को जारी किया नोटिस…

धनबाद(DHANBAD):राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बृजवीर सिंह ,सहायक रजिस्ट्रार (विधि) ने पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा रांची को नोटिस जारी करते हुए यह निर्देश दिया है कि दिनांक 03.04.2024 को धुर्वा थाना के पुर्व थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के विरुद्ध पुलिस महानिदेशक, झारखंड और पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, रांची, झारखंड को मामले में विभागीय जांच का परिणाम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें निम्न बातें कही गई थीं: “आयोग के निर्देशों के अनुसार, पुलिस उपमहानिरीक्षक, सीआईडी, रांची, झारखंड द्वारा दिनांक 12.03.2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। यह सूचित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए “पुलिस निरीक्षक प्रवीण कुमार, तत्कालीन एसएचओ, पी.एस. धुर्वा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। “

आयोग ने मामले में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया था। पुलिस महानिदेशक, झारखंड और पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, रांची, झारखंड को मामले में विभागीय जांच का परिणाम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था तथा यह भी कहा था कि अगर रिपोर्ट छह सप्ताह के भीतर प्रस्तुत नहीं कि जाती है तो आयोग धारा 13, पी.एच.आर. अधिनियम, 1993 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए विवश होगा।

हालांकि, इसके बाद कोई भी करवाई नहीं हुई । इसके बाद पुनः दिनांक 16.08.2024 की कार्यवाही में आयोग ने पुलिस महानिदेशक, झारखंड और पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, रांची, झारखंड को मामले में अपेक्षित रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अनुस्मारक जारी किया तथा यह भी कहा था कि अगर रिपोर्ट छह सप्ताह के भीतर प्रस्तुत नहीं कि जाती है तो आयोग धारा 13, पी.एच.आर. अधिनियम, 1993 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए विवश होगा।

आयोग के निर्देशों के बावजूद पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा रांची ने अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया।

आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए एक बार फिर अपने रजिस्ट्रार को पुलिस महानिदेशक, झारखंड और पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, रांची, झारखंड को 4 सप्ताह के भीतर आयोग को अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अंतिम नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है तथा यह भी कहा है कि ऐसा न करने पर आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए विवश होगा।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 16/03/2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है ।

विदित हो कि झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने धुर्वा थाना के पूर्व थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के विरुद्ध राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में गाली गलौज करने मारपीट करने एवं फर्जी केस करने का शिकायत किया था ।

NEWSANP के लिए धनबाद से कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट

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