रांची(RANCHI): आदेश के अनुसार, मेडिकल जांच में मोतियाबिंद, डाइबीटीज, ब्लड प्रेशर तथा अन्य बीमारियों के इलाज की व्यवस्था करनी है
मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने एक मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड लीगल सर्विस अथारिटी (झालसा) एवं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथारिटी (खालसा) को राज्य की सभी जेलों में हेल्थ कैंप (Health Camp In Jail) लगाकर बंदियों का इलाज कराने का आदेश दिया है।..
झारखंड झारखंड टूर पैकेजझालसा एवं डालसा द्वारा होगा कार्यक्रम यह आदेश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने दिया।आदेश के अनुसार, मेडिकल जांच में मोतियाबिंद, डाइबीटीज, ब्लड प्रेशर तथा अन्य बीमारियों के इलाज की व्यवस्था करनी है।जेल अदालत के दिन झालसा यह सुनिश्चित करेगा कि मेडिकल जांच कैंप लगे तथा कोई भी जागरूकता कार्यक्रम जो कारागृह में झालसा एवं डालसा द्वारा होगा, तो उसमें सभी वृद्ध एवं बीमारियों से ग्रसित बंदियों के लिए निश्चित रूप से मेडिकल जांच कैंप लगेगा..
NEWSANP के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट