धनबाद(DHANBAD):दिनांक – 03.03.2025 की रात्रि 12 बजे से परीक्षा के प्रत्येक तिथि को परीक्षा समाप्ति तक निषेधाज्ञा जारी.
अनुमंडल दंडाधिकारी राजेश कुमार ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के 104 केन्द्र एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा के 89 परीक्षा केन्द्रों पर कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराने के लिए दिनांक – 03.03.2025 की रात्रि 12 बजे से परीक्षा के प्रत्येक तिथि को परीक्षा समाप्ति तक सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में धारा – 163 भा.ना.सु.सं. के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
इस संबंध में उन्होंने कहा कि दिनांक – 14.02.2025 को संचालित होनेवाली वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा-2025, दिनांक – 04.03.2025 को तथा दिनांक-18.02.2025 को रद्द की गई परीक्षा दिनांक – 07.03.2025 को एवं दिनांक – 20.02.2025 को रद्द की गई परीक्षा दिनांक – 08.03.2025 को प्रथम पाली में (09.45 बजे पूर्वाह्न से 01.00 बजे अपराह्न तक) एवं दिनांक – 14.02.2025 को संचालित होनेवाली इंटरमीडिएट की सैद्धांतिक परीक्षा दिनांक – 04.03.2025 को द्वितीय पाली में (02.00 बजे अपराह्न से 05.15 बजे अपराह्न तक) संचालित की जाएगी।
कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराने के लिए दिनांक – 03.03.2025 की रात्रि 12 बजे से परीक्षा के प्रत्येक तिथि को परीक्षा समाप्ति तक सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में धारा-163 भा.ना.सु.सं. के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
निषेधित क्षेत्र में अनावश्यक भीड़ लगाना, अवैध रूप से मटरगश्ती करना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग एवं अनाधिकृत रूप से हथियार लेकर चलने तथा कदाचार से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि एवं वस्तु का उपयोग करने, परीक्षा से संबंधित कोई भी कागज-पत्र या अन्य सामग्री वितरित करने या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकुल प्रभाव डालने का प्रयास करना आदि को प्रतिबंधित किया गया है।
उपरोक्त आदेश दिनांक – 03.03.2025 की रात्रि 12 बजे से परीक्षा के प्रत्येक तिथि को परीक्षा समाप्ति तक के लिए लागू रहेगा। साथ ही सभी को परीक्षा के संबंध में झारखण्ड अधिविद्य परिषद के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरशः करने का आदेश दिया है।
NEWSANP के लिए धनबाद से कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट

