धनबाद(DHANBAD): झरिया विधायक रागिनी सिंह समर्थक बुधन मंडल उर्फ भीम कुमार मंडल की हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने धनबाद के पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह के भतीजे अभिषेक सिर्फ उर्फ ढोलक सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस हत्याकांड में गवाहों ने न्यायालय में कांड का समर्थन नहीं किया था। यहां तक कि बुधन मंडल के करीबी भी न्यायालय में अपने पूर्व के बयान से मुकर गए। सूचक सहित अन्य आरोपियों ने आरोपी को न्यायालय में पहचानने से भी इंकार कर दिया। 21 सितंबर 2024 को धनसार स्थित अपने होटल से खाना लेकर घर लौट रहे बुधन मंडल पर झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्ट्री कोलियरी कुम्हारगढ़ा पोखरिया के पास हमलावरों ने गोलियों से हमला किया था।
नावाडीह के एक अस्पताल में बुधन मंडल को भर्ती कराया गया था। वहां से दुर्गापुर ले जाने के दौरान अगले दिन बुधन ने दम तोड़ दिया था। मामले में बुधन मंडल के छोटे भाई अर्जुन मंडल की शिकायत पर झरिया थाना में ढोलक के बड़े भाई अमरेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, ढोलक सिंह, बजरंगी, पप्पू सिंह को नामजद आरोपी बनाया गया था। बुधन की हत्या के बाद काफी बवाल मचा था। जिस सरगर्मी से न्यायालय में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, उस उत्साह से गवाहों ने कोर्ट में बयान नहीं दिया।
NEWSANP के लिए धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट

