दिल्ली(DELHI): ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर भारत सरकार सोशल मीडिया के लिये नया नियम बनाने की तैयारी में है। इस नियम के बन जाने के बाद सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिये बच्चों को माता-पिता का परमिशन लेना जरूरी हो जायेगा..
इसको लेकर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन एक्ट का एक मसौदा जारी किया है, इसे अगस्त 2023 में संसद में पेश किया गया था। अब इसको लागू करने की तैयारी में सरकार है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस मसौदे को लेकर भारत सरकार ने 18 फरवरी 2025 तक जनता की राय मांगी है। राय लेने के बाद ही इसपर आगे कोई फैसला लिया जायेगा..
इस नियम के लागू होने के बाद 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट के संबंध में सख्त नियमों का पालन करना होगा। अगर 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा सोशल मीडिया अकाउंट बनाना चाहेगा तो उसे माता-पिता की परमिशन लेनी होगी। इस नियम का मुख्य उद्देश्य पर्सनल डाटा को सेफ रखना है..
NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट

