रांची(RANCHI):रांची के बहुचर्चित जमीन कारोबारी कमल भूषण हत्याकांड में ए.जे.सी-3 आनंद प्रकाश की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी राहुल कुजूर, डब्लू कुजूर और काविस अदनान को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही तीनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। धारा 302 IPC के तहत दोषी ठहराये गये इन तीनों को सजा दिलाने में रांची पुलिस की अहम भूमिका रही। वहीं साक्ष्य के अभाव में सुशीला कुजूर और सरकारी गवाह बने मुनव्वर अफाक को बरी कर दिया गया।
यहां याद दिला दें कि यह मामला 30 मई 2022 का है, जब पिस्का मोड़ स्थित गैलेक्सिया मॉल के पास कमल भूषण की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की जड़ पारिवारिक रंजिश थी। कमल भूषण की बेटी यामिनी ने डब्लू कुजूर के बेटे राहुल से प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद दोनों परिवारों में विवाद गहराता चला गया और आखिरकार यह खून-खराबे तक पहुंच गया।
NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट

