पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव, अब ये सर्टिफिकेट जरूरी…

पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव, अब ये सर्टिफिकेट जरूरी…

दिल्ली(DELHI) : नई दिल्ली की सुबह एक नई सख्ती के साथ जागी, अब पासपोर्ट बनवाने के लिये सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में अहम बदलाव करते हुये घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति के लिये जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र वैध प्रमाण होगा।

क्या बदला है, जानें..
अब कोई अन्य दस्तावेज—आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट—जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा।जन्म प्रमाण पत्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से जारी होना चाहिये।अगर आवेदक जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाये, तो पासपोर्ट आवेदन अमान्य हो सकता है।
कब लागू होगा नया नियम?

केंद्र सरकार ने इस संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है।इसे आधिकारिक बजट में प्रकाशित करने के बाद लागू किया जायेगा।1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे लोगों के लिये पुराने नियम ही मान्य रहेंगे।

NEWSANP के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *