पटना(PATNA): बिहार में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने एक नया आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार पटना जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा आठवीं तक की पढ़ाई 8 जनवरी 2026 तक पूरी तरह बंद रहेगी। यह आदेश प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा।
वहीं, आठवीं से ऊपर की कक्षाओं के लिए स्कूल सीमित समय में संचालित किए जाएंगे। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार कक्षा 9 से ऊपर की पढ़ाई सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही होगी। यह आदेश सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी, सीबीएसई, आईसीएसई समेत सभी बोर्डों से संबद्ध विद्यालयों पर समान रूप से लागू रहेगा।
पटना डीएम ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जिले में अत्यधिक ठंड और कम तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसी को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है।
हालांकि, प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए संचालित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। यह आदेश पटना जिले में 4 जनवरी 2026 से लागू होकर 8 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
NEWSANP के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट

