नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी पूर्व विधायक संजीव सिंह को नही मिली जमानत..

नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी पूर्व विधायक संजीव सिंह को नही मिली जमानत..

धनबाद(DHANBAD):  नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को एक बार फिर झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है. संजीव सिंह के अधिवक्ता मो. जावेद ने यह जानकारी दी है. इस खबर के बाद सिंह मेंशन खेमे में मायूसी है.

हत्या मामले में 91 माह से जेल में हैं संजीव

दरअसल, झरिया से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह के पति पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के आरोप में पिछले 91 महीने से जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक और रागिनी सिंह के पति संजीव सिंह को सोमवार को हाईकोर्ट से जमानत मिलनी थी. हाईकोर्ट के फैसले पर धनबाद समेत कई जिलों के लोगों की नजर थी. नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में अब तक तीन लोगों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.

तीन दिन पहले हुई थी हाईकोर्ट में सुनवाई

बता दें कि झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के मामले में आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर तीन दिन पहले सुनवाई की थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी तथा प्रतिवादी सूचक और राज्य सरकार का पक्ष सुना था. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने प्रार्थी संजीव सिंह की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने इस मामले में 28 अक्तूबर को अपना फैसला सुनाने की बात कही थी.

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी और अधिवक्ता नवीन जायसवाल ने पक्ष रखा था. उन्होंने प्रार्थी के साढ़े सात वर्ष से अधिक हिरासत की अवधि और मामले के सह आरोपी को जमानत मिलने के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया था. वहीं सूचक की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने जमानत का विरोध किया था.

NEWSANP के लिए धनबाद से कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *