धनबाद/रांची(DHANBAD/RANCHI): धनबाद में प्रदूषण के मामले पर हाईकोर्ट ने नगर निगम, बीसीसीएल, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार को अद्यतन जानकारी के साथ जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में दाखिल किए गए सभी जवाब दो साल पूर्व के हैं। ऐसे में अद्यतन जानकारी के साथ रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। इस संबंध में ग्रामीण एकता मंच के अध्यक्ष बबलू सिंह ने याचिका दायर की है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि धनबाद में प्रदूषण रोकने के लिए नगर निगम की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।
इसके लिए निगम को कई बार पत्र लिखा गया। लेकिन निगम ने कोई कदम नहीं उठाया। प्रार्थी ने कहा कि धनबाद में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदूषण रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदम सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। पूर्व की सुनवाई में बीसीसीएल की ओर से बताया गया था कि कोयले की ढुलाई ढंक कर की जा रही है। पानी का छिड़काव लगातार होता है। साफ-सफाई पर ध्यान दिया जाता है। समय-समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है।
NEWSANP के लिए धनबाद/रांची से ब्यूरो रिपोर्ट

