धनबाद(DHANBAD): पिस्टल का भय दिखा कर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी केंदुआडीह निवासी जितेंद्र रवानी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तारीख निर्धारित की। प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर महुदा थाने में 26 अक्तूबर 2024 को दर्ज की गई थी।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 25 अक्तूबर 2024 की शाम जितेंद्र रवानी हेलमेट लगाकर पीड़िता के घर में जबरन घुसा और पिस्टल दिखाते हुए पीड़िता को अपनी बाइक पर बैठाकर साथ ले गया। जितेंद्र ने पीड़िता को जान मारने का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने कोर्ट को दिए अपने बयान में बताया था कि जितेंद्र उसे बाइक से लेकर महुदा स्टेशन गया था। वहां पहले झाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म किया फिर उसे मालकेरा स्टेशन के समीप ले गया, वहां से कार में बैठाकर उसे सिनीडीह ले गया। उसे एक कमरे में रखा और वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया था कि जितेंद्र पुलिस के डर से उसे एक होटल लेकर गया था। वहां पर जबरन उसके मांग में सिंदूर डाल दिया था। फिर उसे बिरसा मुंडा पार्क ले गया, जहां तीन-चार अन्य लड़कों के साथ उसे पिस्टल का भय दिखाकर उसका वीडियो बनाया। अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने इस मामले में आठ गवाहों का परीक्षण कराया था।
NEWSANP के लिए धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट