
झरिया(JHARIA): एक अबला दलित पीड़ित परिवार ने दबंगों व क्षेत्रीय थाना की कार्य शैली से परेशान होकर जन शिकायत समाधान में लगाया न्याय की गुहार। बताते चलें कि झरिया थाना अंतर्गत कलाली पट्टी स्थित एकमात्र दलित परिवार की जमीन पर कब्जा तथा एससी एक्ट की अवहेलना करके खानापुर्ति करने का मामला पुलिस के लिए गले हड्डी बना हैं। दैनिक …. में खबर छपने से 23.01.25 को ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इसे गंभीरता से लिया और 10 दिनांे के अंदर रिपोर्ट भेजने का अल्टीमेटम दिया। आयोग के सीनियर इंवेगेस्टिर मोहित कुमार ने 12.03.2024 के पत्र का हवाला देते हुए कहा हैं कि निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद भी आजतक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं..
इस मामले को अपने स्तर से देखे और रिपोर्ट 10 दिन के भीतर भेजे। गौरतलब हैं कि पीड़ित रवि रंजन ने आयोग में तथा रूबी कुमारी ने पुलिस जन शिकायत समाधान में शिकायत किया था। आरोप लगाया कि दबंगों ने झरिया पुलिस की सहायता से उसकी खतियानी जमीन पर कब्जा किया है। 26.01.23 तथा 09.01.24 को उसके परिवार के साथ जाति सूचक गाली-गलौच, मारपीट सहित अन्य घटनाओं को अंजाम दिया। विरोध करने पर पुलिस ने दबंगों के साथ मिलकर थाने से ही सुनियोजित मिथ्या, तुच्छ, द्धेषपुर्ण तरीके से अनुसंधान रिपोर्ट बनाकर खानापुर्ति किया। अधिवक्ता शंकर चैधरी ने कहा कि दलित की शिकायत पर पुलिस को एससी एक्ट के तहत कार्रवाई करना चाहिए था। लेकिन, किया नहीं, इसके कारण क्या रिपोर्ट भेजे समझ नहीं पा रहा हैं। पीड़ित मनोज कुमार चैधरी ने कहा हैं कि आयोग के रिपोर्ट माॅगने एक साल बीतने को हैं, लेकिन, झरिया पुलिस द्वारा आयोग को आजतक रिपोर्ट नहीं भेजने के एकमात्र कारण झरिया पुलिस का दबंगों को शह प्राप्त हैं..
पुलिस ने झरिया के चर्चित सुदखोर अरुण के अनुसंधान रिपोर्ट पर अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार (निवारण) 1989 के तहत कारिवाई करने के बजाय मामले की खानापुर्ति किया हैं, क्योंकि आरोपी में एक सुदखोर भी शामिल हैं। आरोपी तथा चर्चित सुदखोर एक दुसरे के संपर्क में है।चर्चित सुदखोर का झरिया थाने में आना-जाना लगा रहता हैं। इसके कारण झरिया पुलिस को उसने जो कहा। पुलिस ने वही किया और अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम 1989 की धज्जियां उड़ाते हुए मामले की खानापुर्ति कर दिया। उक्त आरोप पीड़ित परिवार ने लगाया है।
NEWSANP के लिए झरिया से अरविंद सिंह बुंदेला की रिपोर्ट

