धनबाद (DHANBAD) : नाजायज मजमा बनाकर सड़क पर यातायात बाधित करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिसदन बुलाकर धमकी देने व रंगदारी मांगने के मामले में बुधवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत ने अभियोजन के आवेदन पर केस रि-ओपन करने का आदेश दिया है.
अदालत ने दोनों मामले में अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 11 नवंबर व 20 नवंबर 2024 निर्धारित कर दी है. मामले में धनबाद के भाजपा सांसद ढुलू महतो अदालत में हाजिर नहीं हुए.
बताते चलें कि 19 सितंबर 2024 को साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के कारण अदालत ने अभियोजन साक्ष्य को बंद कर दिया था. फिर 24 सितंबर को अदालत में सांसद ढुलू महतो का सफाई बयान दर्ज किया गया था. इसके तुरंत बाद अपर लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने अदालत में आवेदन देकर दोनों केस को रि-ओपन करने की प्रार्थना की थी..बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नीरज बिशियार ने पैरवी की …
NEWSANP के लिए धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट