झारखंड(JHARKHAND): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड सरकार और उसकी बिजली वितरण कंपनी को रामनवमी के दौरान शोभा यात्रा के मार्गों पर बिजली आपूर्ति काटने की अनुमति दे दी, ताकि करंट लगने की घटनाएं न हों। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को संशोधित किया, जिसमें राज्य प्राधिकारियों को धार्मिक शोभा यात्राओं के दौरान बिजली की आपूर्ति काटने से रोक दिया गया था।
CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार एवं जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इन दलीलों पर गौर किया कि इन शोभा यात्राओं के दौरान दो दशक से अधिक समय से बिजली आपूर्ति बाधित की जाती रही है, ताकि करंट लगने की घटनाएं न हों।
उन्होंने कहा कि ऐसी शोभा यात्राओं में लोग आमतौर पर लंबे झंडे लेकर चलते हैं, जिससे करंट लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का खतरा होता है। हालांकि, पीठ ने झारखंड सरकार से कहा कि वह बिजली कम से कम काटे और शोभा यात्रा वाले मार्गों पर ही बिजली काटी जाए।
NEWSANP के लिए झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट

