नई दिल्ली/धनबाद: सुप्रीम कोर्ट ने झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को सत्र ट्रायल नंबर 276/2017 से जुड़े मामले में सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि मुकदमा अपने अंतिम चरण में है, सभी गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है और अब गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है।
कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह उचित शर्तें और नियम तय करे। विशेष शर्त के तहत आरोपी ट्रायल की कार्यवाही के अलावा धनबाद जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगा। अदालत ने यह भी दोहराया कि लंबे समय से जेल में बंद व्यक्ति को बिना ट्रायल पूरा किए कैद में रखना न्यायसंगत नहीं है. इसके साथ ही लंबित सभी अधीनस्थ याचिकाओं को निस्तारित मान लिया गया है।
NEWSANP के लिए धनबाद से कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट

