गोमो, महुदा, कतरास, प्रधानखंता, धनबाद, कुमारधुबी, तेतुलमारी, घोखरा रेलवे स्टेशनों में निषेधाज्ञा जारी….

गोमो, महुदा, कतरास, प्रधानखंता, धनबाद, कुमारधुबी, तेतुलमारी, घोखरा रेलवे स्टेशनों में निषेधाज्ञा जारी….

धनबाद(DHANBAD):अनुमण्डल दण्डाधिकारी राजेश कुमार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जंक्शन (गोमो), महुदा, कतरास, प्रधानखंता, धनबाद, कुमारधुबी, तेतुलमारी, धोखरा रेलवे स्टेशनों में दिनांक – 20.09.2025 के पूर्वाह्न 04:00 बजे से अगले आदेश तक के लिए भा.ना.सु.सं. की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की है।

इस संबंध में उन्होंने कहा कि दिनांक – 20.09.2025 को कुरमी / कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने एवं कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुरमी / कुड़मी समुदाय द्वारा अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन किये जाने की सूचना है। उनके द्वारा विभिन्न रेलवे स्टेशनों (नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जंक्शन (गोमो), महुदा, कतरास, प्रधानखंता, धनबाद, कुमारधुबी, तेतुलमारी, धोखरा) में रेल रोको आंदोलन के तहत् रेल परिचालन बंद/बाधित किये जाने की सूचना है। जिसके मद्देनजर उक्त रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा रेल रोको आंदोलन किये जाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लोकपरिशांति एवं आवश्यक सेवाओं को बनाये रखने तथा विधि व्यवस्था संधारण के उ‌द्देश्य से भा.ना.सु.सं. की धारा-163 के तहत् धनबाद अनुमण्डल अंतर्गत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जंक्शन (गोमो), महुदा, कतरास, प्रधानखंता, धनबाद, कुमारधुबी, तेतुलमारी, घोखरा रेलवे स्टेशनों में निषेधाज्ञा जारी की है।

इस निषेधाज्ञा के जारी होने के उपरांत उपर्युक्त क्षेत्र में पाँच या उससे अधिक व्यक्तियो का आन्दोलन के उद्देश्य से एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन, ध्वनी विस्तारक यंत्र का उपयोग करने, हरवे हथियार एवं आग्नेयास्त्र के साथ चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा।

यह प्रतिबंध कार्य पर उपस्थित पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियो, रेलवे कर्मचारियों, पुलिस बल एवं रेल यात्रा से जाने वाले यात्रीगण पर लागू नही रहेगा।

इसी प्रकार विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान में आने जाने या अन्य व्यक्तियो के उक्त क्षेत्र से होकर अन्य कार्यों से आने-जाने अथवा उक्त क्षेत्र से शवयात्रा, वैवाहिक एवं धार्मिक कार्य से जानेवाले लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागु नहीं होगा।

इसी प्रकार यह प्रतिबंध सिक्खों के कृपान धारण, नेपालियो के खुखरी धारण करने पर भी लागू नही होगा।

यह निषेधाज्ञा दिनांक – 20.09.2025 के पूर्वाह्न 04:00 बजे से अगले आदेश तक के लिए लागु रहेगी।

NEWSANP के लिए धनबाद से कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट

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