करूर भगदड़ मामले में पुलिस का एक्शन, यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड गिरफ्तार, टीवीके के जिला सचिव को भी पकड़ा…

करूर भगदड़ मामले में पुलिस का एक्शन, यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड गिरफ्तार, टीवीके के जिला सचिव को भी पकड़ा…

तमिलनाडु(TAMIL NADU): तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस दुखद घटना के बाद पुलिस ने कई स्तरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। चेन्नै साइबर क्राइम पुलिस ने सोमवार को यूट्यूबर फेलिक्स गेराल्ड को गिरफ्तार किया। गेराल्ड ‘रेडपिक्स’ नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने करूर भगदड़ से जुड़ी फर्जी खबरें और भ्रामक सामग्री सोशल मीडिया पर साझा की, जिससे लोगों में गलतफहमियां और तनाव फैल सकता था। पुलिस का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसी सामग्री डाली, जो स्थिति को भड़काने वाली थी।

सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट करने पर 25 लोगों के खिलाफ केस दप्ज
इसी कड़ी में चेन्नै पुलिस ने 25 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट साझा कीं, जो सार्वजनिक शांति भंग करने वाली और तनाव बढ़ाने वाली थीं। अधिकारियों के मुताबिक, इन व्यक्तियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। तमिलनाडु पुलिस ने सोमवार को TVK के करूर जिला सचिव मथियाझगन को भी गिरफ्तार किया। उन्हें इस हादसे का मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में बताया कि यह घटना शनिवार रात विजय की रैली के दौरान हुई। रैली का आयोजन टीवीके द्वारा किया गया था।

एफआईआर में विजय का नाम सीधे तौर पर शामिल नहीं
एफआईआर में विजय का नाम सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन पार्टी के तीन बड़े पदाधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। इनमें मथियाझगन (करूर जिला सचिव), बुसी जी आनंद (राज्य महासचिव), सीटीआर निर्मल कुमार (राज्य संयुक्त सचिव) शामलि है। एफआईआर के अनुसार, विजय ने वेलुसामीपुरम पहुंचने से पहले अनधिकृत रोड शो किए थे। उनकी गाड़ी भीड़ के बीच रुकने से भगदड़ की स्थिति बनी। पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), धारा 110 (गैर-इरादतन हत्या का प्रयास), धारा 125 (जीवन को खतरे में डालना) और धारा 223 (आदेश की अवज्ञा) के तहत केस दर्ज किया है। इसके अलावा, उन पर तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति (क्षति और हानि निवारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 भी लगाई गई है।

NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट

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