धनबाद(DHANBAD): धनबाद न्यायालय से ऊर्जा कुमारी दहेज हत्या मामले में आरोपी किरन देवी को अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सतांम कुल्दीप की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।
युवा अधिवक्ता राहुल कुमार अग्रावाल ने आरोपी किरन देवी के पक्ष में गवाहों का प्रति परीक्षाण और बहस किया, वहीं वरीय लोक अभियोजक भारत राम ने सूचक सह ऊर्जा कुमारी के पिता अजहीर बिहारी सिंह की ओर से पैरवी किया ज़िसमे कुल सूचक सहित चार गवाह 1) सूचक अजहीर बिहारी सिंह, 2) राजपल चौहान, 3) सबनी देबी, ममता देवी को वरीय लोक अभियोजक ने न्यायालय प्रस्तुत किया था !
अनुसंधान अधिकारी ने दहेज हत्या मामले में अंतिम आरोप पत्र दिनाक 18.7.2023 को न्यायालय मैं दाखिल किया था, ज़िसमे किरन देवी को धारा 304 (बी), 34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी पया था, और दुसरीओर विजय सिंह को आर्रोपो से मुक्त रखा था! ऊर्जा कुमारी के के विरूद सूचक अजहीर बिहारी सिंह ने झारिय़ा थाना में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराय़ा था।
NEWSANP के लिए कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट
